
उत्तराखंड के राज्यपाल
श्री गुरमीत सिंह

अध्यक्ष
डॉ. गीता खन्ना
प्रस्तावना
राज्य सरकार ने बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47 एवं 51 के अनुरूप बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का गठन किया है। इसके अंतर्गत अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 1092/XVII(4)/2011/10NSGHNW, दिनांक 10 मई 2011 के माध्यम से उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) की स्थापना की गई।
इस आयोग का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना है। आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, बाल श्रम आदि से संबंधित मुद्दों पर परामर्श एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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