प्रस्तावना
राज्य सरकार ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47 और 51 के अनुसार बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का गठन किया है। इसके तहत अधिनियम 2005 की धारा 17 और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 1092/XVII(4)/2011/10NSGHNW, दिनांक 10 मई 2011 के माध्यम से उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) की स्थापना की गई।
इस आयोग का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है। आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, बाल श्रम आदि से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्य गतिविधियाँ विभाग X के लिए जिम्मेदार है: